सूदखोरों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट

shailendra gupta
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शिवपुरी. साहूकारी का काम करने वाले पवन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन एवं महावीर प्रसाद पुत्र हरगोविन्द निवासी नरवर जो कि साहूकारी का धंधा करते हैं के विरूद्ध गिरफ्तारी बारंट करैरा न्यायालय से धारा 420,341,294,506 बी के तहत जारी किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रताप पुत्र गोङ्क्षबदी कुशवाह निवासी मगरौनी के लिए नकली जेवर असली कहकर दिए थे। जब वह वापिस करने आया तो वापिस नहीं किए। सूद के रूप में दस दिन के पांच हजार रूपए वापिस किए। इसके अलावा उधारी के रूपए की लिखा पढी के कागज वापिस नहीं किए। एक दो दिन की कहकर उसे परेशान करते रहे। एक वर्ष बीत जाने पर उसके घर ताकादा भेजकर गाली-गलौच एवं मारपीट की। 

परेशान होकर किसान साहूकारों को तरस नहीं आया अंत में जब ज्यादा तंग हो गया तब किसान ने न्यायालय की शरण ली और निर्दयी साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रकरण को सुनवाई में लिया गया तथा जे.एम.एफ.सी करैरा ने दोनों पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी बारंट जारी किए।
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