शिवपुरी। दतिया जिले में रतनगढ़ माता मंदिर पर भाईदूज के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 09 से 11 नवम्बर 2026 तक आयोजित होगा। जिसमें शिवपुरी जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रतनगढ़ माता मंदिर पर आयोजित होने वाले मेले के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत मेला जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहट से होकर आने वाला मार्ग तथा डबरा, पिछोर जिला ग्वालियर होते हुए एवं दतिया, इंदरगढ़ चरोखरा तथा भगुवापुरा का मार्ग उपलब्ध रहेगा।
शिवपुरी जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं, आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह मेला संवेदनशील रहा है इसलिए सुरक्षात्मक प्रबंध आवश्यक हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अगरबत्ती, ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग,नारियल एवं पॉलीथिन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी द्वारा सभी वाहन संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, आयोजित मेले में लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की संभावना है। उक्त नियमों में यात्री बसों, ऑटो एवं अन्य यात्री वाहनों में निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाई जाएं। यात्रियों से निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल न किया जाए। किसी भी लोडिंग वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप एवं अन्य मालवाहक वाहनों में सवारियों को बैठाकर परिवहन न किया जाए।
वाहन चालक अपने वाहन के समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज अद्यतन रखें। वाहन निर्धारित मार्ग एवं यातायात नियमों के अनुसार ही संचालित किए जाएं। वाहन चलाते समय तेज गति, लापरवाही एवं क्षमता से अधिक भार अथवा सवारी बैठाने से बचें।
विशेष रूप से यह रेखांकित किया गया है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को बैठाकर ले जाना गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसे वाहनों से सवारी परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाए। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की यह पहल श्रद्धालुओं के जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रशासन की आमजन से अपील
समस्त वाहन संचालकों एवं आमजन से अपील की गई है कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था एवं सुचारू आवागमन बनाए रखने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें तथा अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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