पिछोर। पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गेहलोत की अदालत ने 9 सितम्बर को सुनाए गए फैसले में हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार फरियादी बालकदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भाभी गणगौर की लड़की अंजली की शादी के कार्ड लिखवाने के लिए उसके भाई हरवान कोरी को बुलाया था।
6 मई 2025 को हरवान, मोहन कोरी के घर के सामने शादी के कार्ड लिख रहा था. तभी आरोपित प्रकाश कोरी पुत्र बल्ला उर्फ बल्ली कोरी उम्र 46 साल निवासी ग्राम पिपरा, थाना बामौरकला, कुल्हाड़ी लेकर आया और बोला कि, तू मेरी घरवाली पर बुरी नजर रखता है और मां-बहन की गाली देकर तीन-चार कुल्हाड़ी के वार किए। वार हरवान के बांयी तरफ सिर में कनपटी और माथे पर लगे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को मृतक की भाभी गणगौर और भतीजी अंजली ने देखा था।
खनियाधाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 208/2025 धारा 103, 296 बीएनएस 2023 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना। की। विवेचना उपरांत प्रकरण सुनवाई के। लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।। जहां प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित प्रकाश कोरी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। है। अर्थदंड न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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