शिवपुरी। शिवपुरी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सोमवार को 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दो शिक्षकों समेत 9 आरोपियों को 10-10 साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवनारायण वर्मा और एड. सैयद नासिर अली ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम आरी में 4 सितंबर 2020 को सुबह करीब 11 बजे पुरानी रंजिश और चुनावी गुटबाजी के चलते आरोपी हथियार लेकर बादल सिंह के घर में घुस गए। आरोपियों ने बादल सिंह के साथ मारपीट की। बचाने आए जयकुंवर, लीला बाई और लखन सिंह पर भी कुल्हाड़ी, फरसा और तलवार से हमला किया गया। हमले में बादल सिंह को गंभीर चोटें आईं, जबकि लखन सिंह के हाथ की उंगलियां कट गईं। इंदार पुलिस ने केस दर्ज किया था।
सजा पाने वालों में वीर सिंह यादव, रामवीर सिंह, हरवीर सिंह उर्फ दीनू, देवेन्द्र सिंह यादव, ध्रुक्कुमार, विजय सिंह यादव, उपेंद्र सिंह यादव, कप्तान उर्फ कट्टन सिंह यादव और नंदकुमार शामिल हैं।
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