BHOPAL में नर्सरी की स्टूडेंट से बस ड्राइवर ने रेप किया, महिला केयर टेकर मदद की

भोपाल।
राजधानी भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े 3 साल की मासूम से स्कूल बस में ही रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है। इन्हें सजा सोमवार को सुनाई जाएगी।

शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी पाया है। विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल के मुताबिक इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। वहीं केयर टेकर उर्मिला साहू को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया है।

घटना 3 महीने पुरानी है। बच्ची भोपाल के नीलबड़ इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही बच्ची के साथ रेप किया था। 8 सितंबर को जब बच्ची घर लौटी, तो उसके कपड़े बदले हुए थे। ये देख मां हैरान हुई। बाद में उन्हें बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। शक हुआ तो बच्ची से पूछा कि आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया था कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वे बैड टच करते हैं।

इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया। बाद में घटना की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। महिला थाना पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने घटना के 20 दिन के अंदर 242 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। तीन महीने के अंदर 32 लोगों की गवाही हुई।