शिवपुरी। कमलागंज में सोहानी मोबाइल शॉप के संचालक दीपेश मौर्य को जेएमएफसी न्यायालय ने अश्लीलचलचित्र विक्रय करने के मामले में सुनवाई के बाद उसे दोषी मानते हुए छ: माह का कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजवीर यादव द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 17 मार्च 2018 को रात्रि 9 बजे फिजिकल पुलिस ने दीपेश मौर्य की कमलागंज में स्थित सोहानी मोबाइल वर्कशॉप पर छापा मारा था। जहां आरोपी दीपेश मौर्य अश्लील वीडियो विक्रय कर रहा था और कंप्यूटर से अश£ील चलचित्र मोबाइलों में डाल रहा था।
पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण कायम किया और विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का निर्धारण कर दिया।
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