शिवपुरी- न्यायालय जे.एम.एफ.सी. श्री अभिषेक सक्सैना द्वारा आरोपी कन्हैया शाक्य को 5 लाख रूपये के चैक बाउंस के मामले में परिवादी द्वारा आरोप सिद्ध नहीं करने के कारण आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए चैक बाउसं के मामले में दोषमुक्त किया गया है आरोपी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई है। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी भगवान सिंह ठाकुर पुत्र स्व.हल्के सिंह ठाकुर निवासी शंकर कॉलोनी शिवपुरी से आरोपी कन्हैया शाक्य पुत्र बुद्धाराम शाक्य निवासी ग्राम बछौरा वार्ड क्रं.1 शिवपुरी टैंट वाले ने 5 लाख रूपये उधार ऋण के रूप में लिए थे जिसके बदले में आरोपी ने परिवादी को एक 5 लाख रूपये का चैक दिया था जिसे परिवादी ने अपने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो उक्त चैक बैंक द्वारा खाते में निधि ना होने के कारण बिना भुगतान के परिवादी को वापस प्राप्त हो गया था इसके बाद परिवादी ने आरोपी को नोटिस जारी किया।
नोटिस प्राप्त के पश्चात आरोपी द्वारा पैंसों का भुगतान नहीं करने पर परिवादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध धारा 138 नेगोसियेबल इनस्टूमेंट एक्ट के तहत चैक का दावा प्रस्तुत किया गया था और अपनी साक्ष्य कराई गई।
दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय जेएमएफसी अभिषेक सक्सैना द्वारा बताया गया कि प्रकरण में परिवादी आरोपी को 5 लाख रूपये देना प्रमाणित नहीं कर पाया था तथा अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए नहीं दिया गया था और भगवान सिंह ठाकुर केे नाम से था परन्तु परिवादी ने अपना पैन कार्ड भगवान सिंह लोधी के नाम से प्रस्तुत किया था।
इस प्रकार परिरवादी के सरनेम में भिन्नता होने एवं 5 लाख रूपये का लेनदेन संदेहास्पद होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कन्हैया शाक्य को धारा 138 नेगोसियेबल इंस्टूमेंट की धारा से दोष मुक्त किया गया है आरोपी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा द्वारा की गई।

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