शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जारी आदेश में उल्लेख किया है कि शिवपुरी जिला अंतर्गत शादी, फलदान, समारोह एवं निजी समारोह हेतु आम रास्तों को छोडक़र विवाह स्थलों (मैरिज गार्डन)/मांगलिक भवन/धर्मशाला/होटल/सामुदायिक भवनों, निजी निवास एवं शासकीय निजी संस्थाओं में होने वाले लेक्चर, गोष्ठियां कार्यशाला, आदि तथा शासकीय आयोजनों पर पूर्व में लगाई गई धारा १४४ अब प्रभावशील नहीं रहेगी। लेकिन आयोजकों को कार्यक्रमों की सूचना संबंधित थाने में दिया जाना आवश्यक होगा।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा ०६ अप्रैल को कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा १४४ (१) के तहत दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जो अब निरस्त कर दिए गए है।

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