शिवपुरी। कोलारस जेएमएफसी शिखा अग्रवाल ने छेड़छाड़ के दो आरोपियों को दो दो साल की सजा व 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलमणि त्रिपाठी ने की। अभियोजन के अनुसार रन्नैद थाना क्षेत्र में 3 मई 2016 को आरोपी गोपाल एवं सुरेन्द्र ने शराब के नशे में एक महिला के घर में घुसकर उसके आंगन में छेड़छाड़ कर दी। जिसके बाद जब महिला ने शोर किया तो दोनों आरोपी मौके से भाग गए। जिसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद यह सजा सुनाई गई।
मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा
कोलारस जेएमएफसी शिखा अग्रवाल ने मारपीट के दो आरोपियों को एक एक वर्ष की सजा व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलमणि त्रिपाठी ने की।
अभियोजन के अनुसार रन्नैद थाना क्षेत्र में आरोपी सुरेश और मुसाब ने फरियादी सुनील और दिलीप के साथ पत्थरों से मारपीट कर दी और उसके बाद उन्होंने धर्मेन्द्र के साथ मारपीट करते हुए उसे दांतों से जांघ पर काट लिया था जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था और आज न्यायालय ने यह सजा सुुनाई है।
जंगली सुअर का शिकार करने वाले को 6 माह की सजा
जेएमएफसी शिवपुरी अभिषेक सक्सैना ने जंगली सुअर का शिकार करने वाले आरोपी को 6 माह के कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी राजवीरसिंह यादव ने की।
अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2017 को ग्राम रातीकिरार में आरोपी ओमी वाल्मीक ने सुअर का शिकार किया था और उसके बाद वीट गार्ड ने उसके कब्जे से सुअर का मांस व अन्य अवशेष बरामद कर केस दर्ज किया था। जिसके बाद न्यायालय ने आज यह सजा सुनाई है।

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