मोबाइल चोर को 3 साल, स्टार्टर चोर को 1 साल की जेल

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। जेएमएफसी शरद कुमार लटोरिया करैरा ने आरोपी राजू पुत्र अमरसिंह एवं राजू पुत्र कवरैईया को चोरी के जुर्म में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2014 को रात करीब 8:30 बजे फरियादी अपनी दिव्यांश मोबाइल सेंटर की दुकान बंद करके घर गया था। फरियादी ने सुबह दुकान देखी तो दुकान के ताले नहीं मिले एवं दुकान का शटर खुला हुआ मिला था। 

आरोपियों ने फरियादी की दुकान से 35 मोबाइल जिनकी कीमत करीब 49700 रुपए एवं ताले चोरी किए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नरवर ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील करैरा द्वारा की गई।

चोरी करने के जुर्म में 1 वर्ष का कारावास
रविन्द्र कुमार शर्मा जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी सुनील निवासी पिपरसमा को चोरी के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार ग्राम पिपरसमा में फरियादी की बोर पर बनी कुटरिया में फरियादी का बोर का स्टार्टर रखा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 5500 रुपए थी। 12-13 फरवरी 2017 की दरम्यानी रात को आरोपी सुनील ने दीवाल फोडक़र कुटरिया से स्टार्टर चोरी कर लिया था। 

फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना देहात ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष की साज व 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी कल्पना गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। 

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