शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक दुकान में आग लगाकर हजारों रूपए का नुकसान करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी जिला लोक अभियोजक वीरेन्द्र शर्मा ने की। अभियोजन के मुताबिक शहर के कोतवाली अंतर्गत ग्राम सिंहनिवास में रोड किनारे राकेश (27) पुत्ररज्जू प्रजापति की एक दुकान थी। इसमें राकेश दैनिक उपभोग की वस्तुए बेचता था। इस दुकान में 23 अप्रैल 2017 को उसी गांव के मांगीलाल पुत्र भदैह प्रजापति ने पुरानी रंजिश के चलते माचिस से आग लगा दी।
इस घटना में दुकान में रखा पूरा माल जल गया था जो कि करीब 50 हजार कीमत का था। पुलिस ने इस मामले में पीडि़त की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर आज न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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