बाइक चोर और देवरीखुर्द के 5 धाकड़ों को 1-1 साल की जेल

शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय अभिषेक सक्सेना ने बाइक चोरी के आरोपी विजय सेन को एक साल के कठोर कारावास और 1 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। 9 अप्रैल 2017 की रात 10 बजे सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड के पास ताला लगी बाइक को आरोपी ने चुरा लिया था, जिसके बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। मामले की पैरवी राजवीरसिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। जिसमें न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को उपरोक्त सजा से दंडित किया है। 

मारपीट के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 4 हजार का जुर्माना 
शिवपुरी। पोहरी न्यायालय के जेएमएफसी एमडी रजक ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कारावास एवं 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की। 

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 14 को फरियादी बाइस राम को सुबह 10.30 बजे ग्राम देवरीखुर्द मैं आरोपी धीरेंद्र सिंह, पंचम सिंह, घनश्याम, चंदनसिंह धाकड़ निवासी ग्राम देवरीखुर्द ने घर में घुसकर पीटा था। जिसको बचाने के लिए आए सेवक, लखन, अनिल, लीला व बबीता की भी उन्होंने मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट पुलिस में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।