
मारपीट के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 4 हजार का जुर्माना
शिवपुरी। पोहरी न्यायालय के जेएमएफसी एमडी रजक ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कारावास एवं 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 14 को फरियादी बाइस राम को सुबह 10.30 बजे ग्राम देवरीखुर्द मैं आरोपी धीरेंद्र सिंह, पंचम सिंह, घनश्याम, चंदनसिंह धाकड़ निवासी ग्राम देवरीखुर्द ने घर में घुसकर पीटा था। जिसको बचाने के लिए आए सेवक, लखन, अनिल, लीला व बबीता की भी उन्होंने मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट पुलिस में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।