
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मजहर हुसैन ने परिवादी रामचंद्रसिंह भदौरिया पुत्र भूपसिंह भदौरिया निवासी इंद्रानगर शिवपुरी से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1 लाख रुपए उधार लिए और उसके भुगतान हेतु 6 माह का वचन देकर दिनांक 3.6.2016 का एक चैक क्रमांक 662799 एसबीआई शाखा कोलारस का दिया। चैक दो बार बाउंस होने पर परिवादी रामचंद्र ने अपने वकील चंद्रभानसिंह सिकरवार, अजय गौतम, गोपाल व्यास एडवोकेट के माध्यम से नोटिस दिया, किंतु आरोपी ने मजबूरी बताकर 1 सितंबर को परिवादी से समझौता कर 2-3 महीने का समय भुगतान के लिए कहा और उक्त चैक के बदले दूसरा चैक प्रदान कर देने और उक्त चैक के आधार पर कोई परिवाद दायर नहीं करने के संबंध में कहकर नया चैक दिया।
इस प्रकार अभियुक्त ने उक्त राशि के भुगतान हेतु दूसरा चैक क्रमांक 801017 दिनांक 1.12.2016 को दिया था, किं तु भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चैक भी अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया। इस मामले में दोनों पक्षों की वहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मजहर हुसैन को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख 20 हजार रुपए के प्रतिकर के दंडित किया है। परिवादी रामचंद्र सिंह भदौरिया की ओर से पैरवी चंद्रभानसिंह सिकरवार, अजय गौतम, गोपाल व्यास एडवोकेट द्वारा की गई।