शिवपुरी। जेएमएफसी अभिषेक सक्सेना जिला शिवपुरी ने आरोपी बल्लभ शर्मा, रामअवतार, संजय आदिवासी को वनसंपदा चोरी करने के जुर्म में 1500-1500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 22 अगस्त 2015 को दिन के लगभग 12 बजे रेंज मध्य सर्कल नवीन विस्तार वीट चार्ट के कक्ष क्र. एन. 531 में बिना अनुमति के उद्यान सीमा में प्रवेश किया और कुल्हाड़ी व सलूरी से सलाई वृक्ष को छीलकर वन उत्पाद गोंद निकालने का अपराध किया।
जिस पर वन विभाग की टीम ने केस दर्ज कर चालान में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी राजवीरसिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अध्ािकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
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