शिवपुरी। जेएमएफसी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ने मारपीट के मामले में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 300-300 का जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 10 सितंबर 2015 को ग्राम अकोदा में फरियादी राजेंद्र लोधी अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ गेहूं काट रहा था।
तभी गजेन्द्र लोधी, इंद्रभान लोधी, भूपेंद्र लोधी एवं गुड्डी बाई निवासी ग्राम अकोदा शिवपुरी अभियुक्त वहां आए और गेहूं काटने की बात पर से झगड़ा हुआ जिसमें अभियुक्तों ने फरियादी एवं उसके घर वालों की लाठियों एवं डंडों से मारपीट की जिसमें फरियादी की पत्नी लच्छा बाई का पेर फेक्चर हो गया जिस पर थाना पुलिस रन्नौद में केस दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष रखा जिस पर न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।
मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील मणि त्रिपाठी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई।
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