
22 फरवरी को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी
शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र कोलारस में मतदान 24 फरवरी 2018 को सम्पन्न होगा। शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र कोलारस में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 22 फरवरी 2018 को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक कोलारस विधानसभा क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें एवं विधानसभा क्षेत्र के 03 किलो मीटर की परिधि में आने वाली शिवपुरी जिले की समस्त मदिरा दुकानों का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
बाहरी व्यक्तियों को मतदान के 48 घण्टे पूर्व छोडऩी होगी क्षेत्र की सीमा
जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण राठी ने विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस उपनिर्वाचन 2018 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ताओं जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 22 फरवरी 2018 के शाम 05 बजे तक विधानसभा क्षेत्र कोलारस की सीमा छोडऩा आवश्यक होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।