चुनाव प्रचार के दौरान तीन वाहनों से अधिक का काफिला नहीं रहेगा

0
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस के उपनिर्वाचन 2018 हेतु चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों को वाहन उपयोग करने के संबंध में आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि अभ्यर्थी नामांकन भरने की दिनांक के पश्चात चुनाव प्रचार समाप्ति तक(मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व) तक प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी अधिकतम तीन से अधिक वाहनों के काफिलें का उपयोग नहीं कर सकेगा। (जिसमें वाहन दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन शामिल है।)
जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मतदान वाले दिन अर्थात 24 फरवरी को अभ्यर्थी स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में कर सकेगा। अभ्यर्थी के चुनाव एजेंट को एक वाहन संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में और एक अतिरिक्त वाहन कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता उपयोग कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं एजेंट को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थित में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहन में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। 

वाहन की अनुमति की मूल प्रति आगे के शीशे पर चस्पा करनी होगी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान वाले दिन 24 फरवरी को अभ्यर्थी द्वारा वाहन के उपयोग हेतु उन्हें वाहनों की अनुमति दी जाएगी। जिनका पंजीयन जिला शिवपुरी के तहत हो या वाहन स्वयं अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता के नाम से पंजीकृत हो, वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस शिवपुरी के कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगी। जिन वाहनों की अनुमति प्रदाय की जाएगी। उन वाहनों के अगले शीशे पर प्रदाय की गई अनुमति आदेश की मूल प्रति चस्पा करनी होगी। अनुमति प्राप्त वाहनों से ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। 

अन्य वाहनों से प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय होगा। वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आय व्यय रजिस्टर में अंकित करना आवश्यक होगा। जिसका समय-समय पर आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को अवलोकन करना आवश्यक होगा। वाहनों की अनुमति हेतु अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति व अभ्यर्थी की सहमति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन देना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय होगा। 
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!