तस्कर को 10 साल की सजा, 1 लाख रू का अर्थदंड

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने बुधवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में डोंडा तस्कर को दस साल के कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक स्वरूप नारायण भान ने की। अभियोजन के अनुसार संजय पुत्र नारायणसिंह राजपूत उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खेडाा अफ गान चौकी अमबेटा थाना  को ट्रक में मादक पदार्थ डोंडा चूरा लेकर कहीं जा रहा था। इस बात की सूचना कोलारस थाने पर पदस्थ एएसआई कैलाश नारायण शर्मा को मिली। 

इस पर उन्होंने पडेोरा ओवरब्रिज के नीचे मय दल बल के दबिश देकर उक्त ट्रक को रोककर चैक किया तो उसमें डोंडा चूरा के 150 बोरे पकडेे, जिसमें 4432 किग्रा डोंडाचूरा पकडा। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक संजय राजपूत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। 

मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी संजय को 10 साल के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा
शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी जितेन्द्र कुमार शर्मा तहसील कोलारस ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी परमालसिंहए गिरजाबाई एवं राहुल को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 600-600 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन के अनुसार 4 मई 2016 को लगभग दोपहर 1: 30 बजे फरियादी अजय एवं दयालुए बंटी एवं दिग्विजय कालीमाता मंदिर के आंगन में अष्टा-चंगा खेल रहे थे। तभी अभियुक्तगण राहुल जाटव ने आकर उनकी गोटियां फेंक दी और गालियां देने लगा। 

गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसकी गर्दन पकड ली। फ रियादी चिल्लाया तो उसके मां एवं भाई उसे बचाने के लिए आए तथा अभियुक्तगण राहुल का पिता परमालए गिरजा भाई एवं सुमन भी आ गए। 

अभियुक्त राहुल ने फ रियादी की मां को डंडा मारा एवं अभियुक्त परमाल ने विजय को लोहे की छड़ से मारा जिससे उसे चोट आई। जिस पर पुलिस थाना बदरवास में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। 

मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को यह सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पेरवी वर्षा पाठक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई।