शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 1 मई 2016 को शाम 3 बजे फरियादिया को फेरन कुशवाह बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर भगाकर ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया जिस पर थाना बैराड ने विभिन्न् धाराओं में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी फेरन कुशवाह को 10 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।
छेड़छाड़ के आरोपी को दो बर्ष की जेल
न्यायालय एमडी रजक जेएमएफसी पोहरी जिला शिवपुरी ने आरोपी अमरसिंह बारई को महिला से छेड़छाड़ के जुर्म में 2 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 5 मई 2015 को रात 10 बजे फरियादिया अपने बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर सो रही थी तभी अभियुक्त अमरसिंह बराई ने आकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ कर दी थी। पुलिस थाना छर्च ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। मामले में पैरवी विशाल काबरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पोहरी द्वारा की गई।
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