पार्षद पति के ट्रेक्टर को लगा दिया पानी बांटने, मचा बावल तो आदेश वापस

शिवपुरी। नगरपालिका में भ्रष्टाचार कितना हावी है इसके कई उदाहरण आए दिन एक एक कर सामने आते रहते हैं ऐसा ही एक मामला नगरपालिका का संज्ञान में आया है जिसमें नगरपालिका प्रशासन ने वार्ड क्रमांक 18 की पार्षद लक्ष्मी राठौर के पति अशोक राठौर को पेयजल सप्लाई हेतु टैंकर लगाने का कार्यादेश दे दिया। कार्यादेश के अनुसार पार्षद पति अशोक राठौर को वार्ड क्रमांक 9 और 18 में पेयजल सप्लाई हेतु स्वीकृत दर 1245 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से टैंकर चलाने का आदेश दिया गया। यह  स्वीकृत दर वर्ष 2017-18 की है। जबकि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम  में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी पार्षद, अध्यक्ष अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार नपा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन नगरपालिका ने इस नियम को दरकिनार करते हुए आदेश जारी कर दिया है, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो नगरपालिका ने उक्त कार्यादेश को  बदलकर किसी  सुनील रघुवंशी  के नाम  जारी कर दिया, लेकिन कार्य पार्षद पति द्वारा ही किया जा रहा  है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका ने अपने पत्र  क्रमांक 923/17 दिनांक 27.12.2017 के जरिए   दिए गए कार्यादेश में उल्लेख किया है कि वार्ड क्रमांक 9 और 18 में पेयजल समस्या होने  से एक  ट्रेक्टर टैंकर की आवश्यकता है। इसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत 1245 रूपए प्रतिदिन अनुसार  एक ट्रेक्टर लगाकर नगरपालिका की निविदा शर्तों के  अनुसार और उपयंत्री/सहायक यंत्री के निर्देशानुसार तथा वार्ड  में नियुक्त कर्मचारी के निर्देशन में अशोक  राठौर पेयजल परिवहन का कार्य करें, लेकिन जैसे ही इस कार्यादेश की जानकारी मीडिया  को लगाी तो मामले ने तूल पकड़ लिया और नगरपालिका  में हडक़ंप व्याप्त हो गया। 

जिससे घबराकर आनन-फानन में नगरपालिका प्रशासन ने पार्षद पति अशोक  राठौर को जारी कार्यादेश के स्थान पर  उनके  बताए  गए  व्यक्ति संदीप सिंह को कार्यादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही टैंकर  के नम्बर में भी बदलाव कर दिया गया। श्री राठौर को टैंकर एमपी 33 एबी 0719 के जरिए पेयजल सप्लाई  करनी थी  जबकि उनके स्थान पर जिस संदीप सिंह  को कार्यादेश दिया  गया उसे टैंकर क्रमांक एमपी  33 ए 6914 से पेयजल सप्लाई करने का आदेश  दिया गया। 

इनका कहना है
नगरपालिका ने अगर पार्षद पति के नाम से कोई कार्यादेश जारी किया है तो यह गलत है तथा नपा अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम के तहत इस मामले में पार्षद पर दंडात्मक कार्यवाही होने के साथ-साथ उनका कार्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही सीएमओ द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 
रामनिवास शर्मा, पूर्व नगरपालिका सीएमओ 

आपके माध्यम से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है अगर ऐसा हुआ है तो मामले में कार्यवाही की जाएगी और उक्त कार्यादेश भी निरस्त किया जाएगा।
अनिल शर्मा अन्नी, उपाध्यक्ष, नगरपालिका शिवपुरी 

मुझसे भूलवश अपने नाम से कागज जमा हो गए थे उस समय नगरपालिका ने मेरे नाम से कार्यादेश जारी कर दिया था, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था तो मैंने उक्त ठेका सुनील रघुवंशी के नाम से करा लिया और उसका  कार्यादेश भी जारी हो गया है।  

अशोक राठौर, पार्षद पति, वार्ड क्रमांक 18
पार्षद पति अशोक  राठौर ने टैंकर  लगाने के लिए अपने नाम से आवेदन दिया था और भूलवश कार्यादेश उनके नाम जारी हो गया, लेकिन जब गलती का एहसास हुआ  तो उन्होंने अपने किसी  परिचित के नाम ठेका लिया है  और उसके नाम पर कार्यादेश जारी कर दिया है। 
गोविंद भार्गव, प्रभारी सीएमओ, शिवपुरी