
किशोर न्याय बोर्ड की मुख्य मजिस्ट्रेट ने यह निरीक्षण किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 8 (3) (एम) के प्रावधान के तहत किया। इस निरीक्षण में सभी बैरकों में निरीक्षण किया गया। जिला जेल के निरीक्षण के दौरान मुख्य मजिस्ट्रेट ने जेलर दिलीप सिंह से भी बात की। किशोर न्याय बोर्ड की मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा जिला जेल के निरीक्षण के बाद अब यह रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी जाएगी।
किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सरला वर्मा ने बताया कि जिला जेल में निरीक्षण के दौरान महिला जेल का भी निरीक्षण किया गया। यहां भी देखा गया कि कहीं कोई नाबालिग बच्ची तो यहां बंद नहीं। यहां भी कोई नाबालिग नहीं पाया गया।