शिवपुरी।
भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन नहीं करा पाए वे किसान 15 से 25 नवम्बर
2017 तक पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते है। ऐसे किसान भी योजना में
पंजीयन करा सकेंगे, जो 16 अक्टूबर 2017 से 15 नवम्बर 2017 के तहत अधिसूचित
मण्डी में अपनी फसल का विक्रय कर चुके है।
किसान
भाई मण्डी में उपज बेचते समय अपनी पंजीयन पर्ची साथ लेकर आए। पंजीयन
क्रमांक उपज की नीलामी के बाद बताए। फसल बेचने के बाद किसान भाई पंजीयन
प्रमाण-पत्र जरूर लेंवे तथा अनुबंध पर्ची, टोल पर्ची और भुगतान पर्ची को
संभालकर रखें। पंजीकृत किसान अपनी उपज प्रदेश की किसी भी मण्डी में बेच
सकते है।
भावांतर
भुगतान योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मॉडल विक्रय दर की अंतर की
राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी। 16 अक्टूबर 2017 से पूर्व के
अनुबंध पत्र तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक भावांतर भुगतान योजना के लिए
मान्य नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी कंट्रोल रूम के टोल फ्री
नम्बर 0755-2572501 से प्राप्त की जा सकती है।
