शिवपुरी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार के दिशा
निर्देशन में 09 दिसम्बर 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, धारा 138, 126 के
अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दर्ज प्रकरणों में
छूट दी जाएगी।
नेशनल
लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट भार
तक के गैर घरेलू एवं 10अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को
प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40
प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी
होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही
चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की
राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसी
प्रकार प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि
पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित
आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक
छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले
ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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