छेड़छाड़ के मामले में पड़ोसी को दो साल की जेल

शिवपुरी। कोलारस के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश शैलेष भदकारिया ने छेड़छाड़ के आरोपी मुकेश पुत्र कमरलाल जाटव निवासी बामौर को दोषी पाते हुए दो साल का सश्रम कारावास और एक हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार पीड़िता 31 जुलाई 2015 को जब अपने घर में थी तो आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी और भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरूद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था।