चैक बाउन्स के आरोपी को 6 माह की जेल

शिवपुरी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमल इकबाल खांन ने आज अपने एक चैक बाउन्स के मामले में अपीलार्थी राजेश धाकड़ की अपील को खारिज करते हुए पूर्व निर्णय को यथावत रखा है। न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 447/15 में पारित निर्णय दिनांक 9.10.15 में न्यायिक दण्डाधिकारी ने अपीलार्थी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध ठहराते हुए छ: माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया एवं 357 (3) द.प्र.स. के अंतर्गत 2,60.000/- रूपए प्रतिकर राशि परिवादी को दिलाए जाने एवं व्यक्तिक्रम में दो माह का सश्रम कारावास का आदेश किया है। 

अभियोजन के अनुसार प्रत्यार्थी अजय प्रताप सिंह रूहानी पुत्र रूप सिंह राजावत आयु 32 निवासी ग्राम रूहानी हाल निवासी माधव नगर कोठी नम्बर 28 के पास शिवपुरी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र में उल्लेख किया कि 1 अक्टूबर 2014 को अपीलार्थी राजेश धाकड़ ने 2.20.000 रूपए नगद उधार कर्ज के रूप में प्राप्त किए थे। जिसकी अदायगी हेतु परिवादी को दो अकाउट पेयी पोस्ट डैटेड चैक 1.10.000/-1.10.000/ दिनांक 1.11.14 का प्रस्तुत किया था। 

परिवादी द्वारा दोनों चैक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव चौक में भुगतान के लिए जमा किए जो यू.को बैंक शाखा शिवपुरी में भेजा गया जहां राजेश के खाते में पैसा न होने के कारण वापस कर दिए गए। इस बात की जानकारी रूहानी ने नोटिस के माध्यम से अपीलार्थी को दी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं जिस पर उक्त प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने राजेश धाकड़ को उक्त सजा से दण्डित किया है।