प्लास्टिक की थैलियों में सामान ले जाने पर अब होगा 1 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 के अंतर्गत धारा 9(1) के तहत प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग करने वाले के विरूद्ध एक माह का कारावास अथवा 01 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित दोषी व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध तीन माह का कारावास अथवा 5 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। 

जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर एल.के.पाण्डे ने प्लास्टिक की थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंध लगाने हेतु जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि वे शासन के निर्णय के पालन में अपने कार्य क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक की थैलियों का पूर्णत: बंद कराना सुनिश्चित करें।