रॉयल्टी में हेराफेरी: डंपर चालक सहित दो पर धोखाधडी का मामला दर्ज

शिवपुरी। खनिज निरीक्षक सुनीत राजपूत की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक ड फर चालक गोकुल और रायल्टी बनाने वाले पिन्टू के विरूद्ध धोखा धड़ी और दस्तावेज में कूटकरण का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467 और 468 के तहत मामला कायम किया गया है।

जानकारी के अनुसार यातायात पुलिस ने पोहरी वायपास पर चैकिंग के दौरान 12 अक्टूबर 2016 को एक ड फर को पकड़ा जिसमें रेत भरी हुई थी। जब यातायात प्रभारी ने डंफर चालक गोकुल से वाहन के कागजात मांगे तो उन्होंने कागजात नहीं दिए और रॉयल्टी मांगने पर वाहन चालक ने वमुश्किल एक रॉयल्टी पेश की जो रॉयल्टी 1.10.2016 की थी। 

लेकिन ड्रायवर ने इसे 12.10.2016 कर दिया। रॉयल्टी को सत्यापन हेतु कलेक्टर खनिज शाखा में भेजा गया तो रॉयल्टी की दूसरी प्रति में सारी प्रवृष्टि सही थी सिर्फ उसमें भी एक 1.10.2016 के स्थान पर 12.10.2016 किया गया था। इसे अंजाम रायल्टी काटने वाले पिन्टू ने दिया था। 

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