शिवपुरी में चीन की आतिशबाजी पर प्रतिबंध

शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए कि वे उन्ही निर्माताओं के पटाखे खरीदे और बैचे, जो वैधानिक रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त फैक्ट्री मे बन हो। 

विदेशों से चोरी छिपे आ रही आयतित आतिशबाजी एवं पटाखे नियमों के विरूद्ध है, जो आम जनता की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अवैधानिक आयतित पटाखे बैचने पर संबंधित आतिशबाजी विक्रेता के विरूद्ध एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के नियम 127-128 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र में अनुज्ञप्ति प्राप्त पटाखे विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण करें तथा आयतित पटाखे पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव से टी ऑर्गनाईजेशन (पीईएसओ) विभाग द्वारा एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत किसी भी व्यक्ति को पटाखे, फायरवक्र्स आयात करने की अनुमति प्रदान नही की गई है। इसके बाद भी कई कंपनियां दीवाली त्योहार को देखते हुए विदेशो से पटाखो का आयात कर रही है, जो पूर्णत: अवैधानिक है।