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तब से ही वह अपने मायके में पिता के घर रह रही है। लेकिन सुलह न होने के कारण पीडि़ता ने आरोपियों के खिलाफ यह कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए 506, 34 भादवि सहित 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज लिया है।
जानकारी के अनुसार पीडि़त पूजा जाटव का विवाह 3 वर्ष पूर्व आगरा मल्हावनी के रहने वाले रामनिवास जाटव के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ था उस समय पीडि़ता के पिता ने पुत्री की विदाई के समय खूब दान दहेज दिया। विवाह के बाद जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो पति रामनिवास जाटव, देवर रामकुमार और ससुर बारेलाल ने पूजा को कुछ समय तक तो ठीक ढंग से रखा, लेकिन 6 माह बीतने के साथ ही आरोपियों ने पूजा को प्रताडि़त करना शुरू कर दिया आरोपी दहेज में सोने की अंगूठी, चैन और मोटरसाइकिल मांग रहे थे।
जब पीडि़ता आरोपियों की मांग को पूरा नहीं कर सकी तो उसकी मारपीट शुरू कर दी। यहां तक की उसे 24 जुलाई को आरोपियों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। इस बीच समाज के लोगों ने भी सुलह की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो पीडि़ता ने आरोपियों के खिलाफ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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