
अभियोजन के मुताबिक इंदार थाना प्रभारी एमके गौतम ने 25 सितंबर 2015 को ग्राम विनेका थाना इंदार निवासी एक युवती के पिता की शिकायत पर बृजभान वर्ष 22 पुत्र रामजीत जाटव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायलय में चालन पेश किया, जिसमें युवती के नाबालिग होने के संबंध में डेढ ऑफ बर्थ का जो सटिफिकेट लगाया वह जांच उपरांत फर्जी पाया गया।
युवती ने भी बयान दिया कि वह बृजभान के साथ राजी-राजी गई थी। इधर न्यायालय ने पाया कि युवती की डेढ ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जिस उन्नयन प्राथमिक विद्यालय हरिचक्क विनेका में पदस्थ शिक्षक मेहरबान सिंह ओझा ने दिया है। उस रजिस्टर में युवती की जन्मतिथि पर सफैदा लगाकर कुछ बदलाव किया गया है।
इससे स्पष्ट होता है कि युवती को नबालिग बताने के लिए उसकी जन्मतिथि में शिक्षक ने टीआई एमके गौतम के कहने पर बदलाव किया है। इस पूरे मामले में न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए,शिक्षक मेहरवान, टीआई एसके गौतम व युवती के पिता के खिलाफ जांच कर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।