
पुलिया निर्माण का प्रोजेक्ट भी नगर पालिका के यंत्री ने बनाया था। उसके निर्माण का खर्च 17 हजार रूपए अवश्य दो आवेदकों ने बहन किया था। पुलिया निर्माण कराने वाली महेन्द्र जैन उक्त निर्माण को अवैधानिक नहीं मानते और सवाल उठाते हैं कि फिर क्यों पुलिया तोड़ी गई और पुलिया तोड़ी गई है तो क्या अनुमति देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की हिम्मत नपा प्रशासन दिखा पाएगा।
नगर पालिका शिवपुरी ने 12 जनवरी 1994 को सूचना पत्र देकर आवेदक बद्री प्रसाद पुत्र पन्नालाल जैन और कामता प्रसाद पुत्र भागचंद निवासी शंकर कॉलोनी को पुलिया निर्माण की स्वीकृति कुछ शर्तो के साथ दी गई। शर्ते यह थी कि पुलिया निर्माण का व्यय आवेदकों द्वारा बहन किया जाएगा।