शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश कमर इकबाल ने साल 2011 में डोंगरी खदान से सुभाषपुरा आ रहे तीन लोगों का अपहरण करने वाले डकैत मुन्ना आदिवासी को आजीवन कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है इस अपहरणकांड का एक अन्य आरोपी डकैत इंदर आदिवासी पहले ही पुलिस मुठभेठ में मारा जा चुका है।
डौंगरी खदान पर रामप्रकाश शर्मा किराए की जेसीबी चलाते थे 10 अक्टूबर 2011 को जेसीबी का ड्राइवर गब्बरसिंह, ट्रैक्टर चालक लालचंद व खदान संचालक बनवारी पाल खदान पर सुभाषपुरा जाने की बात कहकर एक ही बाइक से रवाना हुए थे
लेकिन तीनो न तो सुभाषपुरा पहुंचे और न ही वापस लौटे, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की तो जंगल के रास्ते में बाइक पड़ी मिली, जिस पर एक चि_ी चस्पा थी, जिसमें डकैत इंदरसिंह व मुन्ना आदिवासी ने तीनों के अपहरण करने व फिरौती की रकम मांगी थी।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया कुछ समय बाद अपहृत तो रिहा हो गए, जबकि डकैत इंदर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया एवं कुछ दिनों बाद मुन्ना को भी गिर तार कर लिया पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायाधीश ने मुन्ना आदिवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।