चैक बाउंस के दो मामलों में एक वर्ष व छ: माह का सश्रम कारावास

Updesh Awasthee
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शिवपुरी- माननीय न्यायायिक दण्डाधिकारी श्री मयंक मोदी ने अपने दो महत्वपूर्ण फैसलों में अभियुक्तों राजाराम गुर्जर को एक वर्ष व 4 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं  दूसरे मामले में अभियुक्त हरगोविन्द कुशवाह को छ: माह की सजा व 55 हजार रूपये के प्रतिकर से दडित किया। इन दोनों ही मामलो में परिवादीयों की ओर से पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव ने की। 

प्रकरण क्रमांक 01 के अनुसार अभियुक्त राजाराम पुत्र मेहरबान सिंह गुर्जर निवासी जवाहर कॉलोनी शिवपुरी ने अ िायोगी विष्णु पुत्र लक्ष्मणदास गोयल निवासी टेकरी से घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोगों की पूर्ति के लिए 3 लाख 60 हजार रूपये बतौर उधार ऋण स्वरूप लिए थे। जिसके बदले में आगामी दिनांक का चैक क्रं.510694 दिनांक 12.05.2010 शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा शिवपुरी का प्रदत्त किया था। उक्त चैक भुगतान हेतु फरियादी विष्णु कुमार ने अपने खाते में जमा किया तो चेक अपर्याप्त राशि के साथ बिना भुगतान के वापिस प्राप्त हो गया। इसके बाद विष्णु ने अपनी राशि को वापिस प्राप्त करने के लिए 15 दिवस का आरोपी राजाराम को अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से नोटिस भेजा। जो अभियुक्त को प्राप्त होने के बाद भी उक्त चैक की धनराशि अदा नहीं की, तब फरियादी ने न्यायालय में धनराशि की प्राप्ति हेतु अपना परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। समस्त साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक मोदी ने आरोपी राजाराम को चैक बाउंस का दोषी पाते हुए धारा 138 परक्राम लिखित अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 4 लाख 25 हजार रूपये प्रतिकर से दण्डित किया है। अर्थदण्ड ना अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय पारित किया है। 

इसी प्रकार एक अन्य मामले में अभियुक्त हरगोविन्द पुत्र शंकरिया कुशवाह निवासी खतौरा कोलारस ने अभियोगी गुलेसत्तार पुत्र फकीर मोह मद खां निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी से राशि 40 हजार रूपये उधार ऋण के रूप में लिए थे। इसके बदले में हरगोविन्द ने फरियादी गुलेसत्तार को चैक क्रं.0835206 दिनांक 28.12.2011 शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा शिवपुरी का चैक प्रदत्त किया था। उक्त चैक फरियादी ने भुगतान हेतु अपने खाते में जमा किया तो बैंक द्वारा उल्लेखित कारण अपर्याप्त राशि की टीप के साथ फरियादी गुले सत्तार को वापिस कर दिया। इस पर गुलेसत्तार ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त राशि की मांग हेतु अभियुक्त हरगोविन्द को नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी हरगोविन्द ने पैसे नहीं दिए तो गुले सत्तार ने माननीय न्यायालय की शरण ली। यहां साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री मयंक मोदी ने अभियुक्त हरगोविन्द कुशवाह को छ: माह का कारावास व 55 हजार रूपये प्रतिकर से दंडित किया है। प्रतिकर राशि जमा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय पारित किया है। 
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