
बताया गया है कि उसे जानसे मारने की धमकी देकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506, 3/4 पीसी एसओ एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय बालिका के माता पिता का देहांत होने के बाद वह लुधावली में अपने बुआ फूफा के यहां रह रही थी। बीती 10 फरवरी को शाम 5 बजे हवाई पट्टी के पास काम कर रहे अपने बुआ फूफा को बालिका खाना लेकर जा रही थी।
तभी रास्ते में उसे उसके ममेरे भाई टिंकू आदिवासी ने रोक लिया और उसे हवाई पट्टी के पीछे एक स्थित एक पुलिया के नीचे ले गया जहां उसके साथ उसने बलात्कार कर दिया। जब पीडि़ता ने आरोपी की शिकायत करने के लिए कहा तो वह उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़ा हुआ।