शिवपुरी। शिवपुरी तहसील के पटवारी हल्का 28 ग्राम डबिया के तत्कालीन पटवारी तेजनारायण माथुर को न्यायीक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहरी एम.डी.रजक ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के आरोप में 3 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी रूपेश उपाध्याय ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (9) के तहत पटवारी तेजनारायण माथुर को तत्काल प्रभाव से सेवा से वर्खास्त कर दिया गया है।
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