शिवपुरी। आज एसडीएम शिवपुरी श्रीमती नीतू माथुर ने म.प्र. खनिज 2006 के अध्याय 5 नियम के उपनियम 6 के तहत तहसील शिवपुरी स्थित शासकीय भूमि पर कर रहे अवैध उत्खन्न के मामले में रायल्टी मुल्य का 10 गुना अर्थदण्ड लगाया है।
जानकारी के अनुसार तहसील शिवपुरी के ग्राम धुआनी में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 57 में 1037.75 धनमीटर मुरम खनिज उत्खनन करने के कारण धुआनी निवासी आशुतोष पुत्र डी.पी. गोस्वामी पर रायल्टी मूल्य का दस गुना 51 हजार 8870 रूपए की राशि का अर्थदण्ड लगाया गया।
अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर सुपुर्दगी में दिए गए वाहन वापस मशीन मालिक को सौपने के निर्देश दिए है।
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