गुप्तांग काटकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

शिवपुरी। करैरा के अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने एक अज्ञात युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व 2 हजार रूपए अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है।

मामले में पैरवी अभिभाषक एजीपी धनीराम यादव ने की। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे जिसके चलते उसने पहले मृतक के गुप्तांग को हसिया से काटा और फिर उसकी पत्थर से सिर पर वार करते हुए उसकी हत्या कर दी।

अभियोजन के मुताबिक दिनारा के ग्राम सेवढ़ीकला में रहने वाला दशरथ(35) पुत्र लालाराम कुशवाह 9 अप्रैल 2014 को झांसी से एक युवक को अपने साथ अपने घर लाया। यहां उसने रात में उसके साथ जमकर शराब पीकर खाना खाया।

इसके बाद दशरथ का उक्त अज्ञात युवक से विवाद हो गया जिसके चलते दशरथ ने पहले तो युवक का हसिए से गुप्तांग काट दिया और फिर उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी निर्मम हत्या कर दी।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से आज सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।

पुलिस की मानें तो आरोपी की पत्नी से म़ृतक के अवैध संबंध थे और इसी के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे मामले में सुनवाई के दौरान जहां आरोपी को सजा सुना दी लेकिन अभी तक मृतक के नाम तक का खुलासा नही हो पाया है।