शिवपुरी। जिला न्यायालय के न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने चैंक बांउस के मामले में आरोपी व्यापारी पुत्र अंकित पुत्र विपिन खंडेलवाल को गिरफ्तारी वारंट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश होने पर जमानत न लेते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है।
आरोपी व्यापारी पुत्र अंकित ने वर्ष 2011 में किसी काम से शहर में रहने वाले रविन्द्र यादव से 3 लाख रूपए उधार लिए थे और उसके बदले एक चैंक दिया था लेकिन चैक बांउस होने के बाद फरियादी रविन्द्र ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से न्यायालय में केस रजिस्टर्ड कराया था।
और अभी इस मामले में सुनवाई चल रही थी लेकिन सुनवाई के दौरान आरोपी युवक अंकित न्यायालय में उपस्थित नही हो रहा था जिसके चलते न्यायालय ने अंकित का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
जिस पर से आज पुलिस ने अंकित को गिर तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसकी जमानत को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।


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