शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट श्री राजीव दुबे ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर दो शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए है। यह कार्यवाही शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) वी के तहत की गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में थाना सुरवाया ग्राम मोहनगढ़ निवासी विजय सिंह पुत्र शिवमोहन ठाकुर का शस्त्र लायसेंस क्रमांक- 98/1989/111/ पर दर्ज एक 12 बोर रायफल और थाना सुरवाया ग्राम पिपरोनियां निवासी गुरनाम सिंह सिक्ख पुत्र प्रीतम सिंह सि य के शस्त्र लायसेंस क्रमांक 200/2009/111 पर दर्ज एक 315 बोर रायफल का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेशों में शस्त्र लायसेसधारियों को निर्देश दिए गए है कि वह अपना शस्त्र लायसेंस को तत्काल संबंधित थाना में जमा कराए।


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