शिवपुरी। नगर पालिका परिषद शिवपुरी के द्वारा यूं तो पीआईसी, निर्माण समिति और भी कई विभिन्न समितियों का गठन कर लिया गया है। बाबजूद इसके अभी तक नगर पालिका की अपील कमेटी नहीं बनी। जिसके कारण आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बीते कुछ रोज पूर्व नगर पालिका ने जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर शहर के व्ही.आर.टॉवर को अपना निशाना बनाया। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका अधिनियम सन् 1961 के तहत अपील करने का निर्देश जारी किया है किन्तु न.पा.अधिनियम की धारा 307(2)के तहत परिषद की प्रथम बैठक में ही बनाई जानी चाहिए किन्तु परिषद की कई बैठकें हो चुकने के बाद भी आज तक उक्त अपील कमेटी नहीं बनाई गई है।
ऐसे में पीडि़त फरियादी महेन्द्र गोयल सहित जैस अनेकों लोग हाईकोर्ट जाकर कोर्ट और अपना समय एवं धन को व्यर्थ नष्ट कर रहे है। चर्चा है कि इस कमेटी का गठन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कमेटी के इस अधिनियम के बारे में लोग कम ही जानते है और अंधेरे में रखकर इस तरह की मुहिमें चलाकर शहर के कई धनाढ्य लोगों को भ्रमित कर उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान किया गया है।
जबकि यहां नपा अधिनियम के तहत अपील कमेटी बननी चाहिए लेकिन वह आज दिनांक तक नहीं बनी। ऐसे में शहर के अनेकों लोगों को इस तरह की समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है जिसमें वह अपील कमेटी में अपील कर अपनी समस्या का उचित समाधान पा सकते है लेकिन नपा ने अपनी अपील कमेटी ना बनाकर जनता पर ही बेजा बोझ डाला है।
यहां बताना होगा कि ऐसे कई मामले जिनका नपा की अपील कमेटी में निराकरण होना है उसमें शहर का व्ही.आर.टॉवर का केस भी है ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी यदि नपा की यह अपील कमेटी नहीं बनती है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं षडयंत्र की बू आ रही है जिससे अनेकों लोगों को नोटिस की आड़ में परेशान किया जा रहा है इसके अलावा अन्य मामले भी लंबित है
जिनका निराकरण नपा की इस अपील कमेटी में हो सकता है लेकिन यह कमेटी नहीं बनने से लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे है और मनमाने नपा अधिनियम के तहत केस कार्यवाहियां करें जबकि सीएमओ के द्वारा लगातार नोटिस जारी किये जा रहे है लेकिन उनके विरूद्ध किये जाने हेतु अपील कमेटी अस्तित्व में ही नहीं है।