चैक बाउंस में छ: माह का कारावास और 75 हजार जुर्माना

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शिवपुरी। आज चैक के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय जेएमएफसी कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा अभियुक्त को उक्त चैक बाउंस के मामले में छ: माह का सश्रम कारावास एवं 75 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में जुर्माना किया गया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शहर में कृष्णपुर कॉलोनी निवासी गणेश शर्मा ने अपने वीर सिंह को उसकी आवश्यकता के लिए चैक के माध्यम से राशि 60 हजार रूपये की राशि उधार दी और इसके एवज में वीर सिंह ने उन्हें ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का चैक प्रदान किया। बाद में जब समय निकल गया तो गणेश शर्मा ने अपने वीरङ्क्षसह से पैसे मांगे लेकिन उसने देने से इंकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गणेश शर्मा ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से न्यायालय की शरण ली।

अभियोजन के अनुसार फरियादी गणेश शर्मा पुत्र शिवचरण लाल शर्मा निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी शिवपुरी से वीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाटव निवासी ग्राम रामगढ़ खतौरा तहसील कोलारस ने अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 60 हजार रूपये बतौर उधार ऋण के रूप में लिए थे।

जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को आगामी दिनंाक का चैक क्रं.416806 दिनांक 28.12.2012 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी का चैक प्रदत्त किया था।

परिवादी ने अभियुक्त द्वारा प्रदत्त किए गए चैक को बंैक में भुगतान हेतु अपने खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रदत्त चैक दिनांक 04.07.2012 को अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अपर्याप्त राशि की टीप के साथ बाउंस हो गया था।

परिवादी ने अभियुक्त को उक्त चैक बाउंस होने की सूचना अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से दिनांक 01.08.2012 को भेजी थी जो अभियुक्त को प्राप्त हो गई थी, उसके बाद भी अभियुक्त ने  परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया।
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