चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास

शिवपुरी। न्यायाधीश कोशलेन्द्र भदौरिया ने चैंक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 6 माह का कारावास व 65 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में जमा करने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र यादव ने की। 

अभियोजन के अनुसार फरियादी प्रवीण कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद गुप्ता प्रो. गुप्ता प्लायवुड निवासी राघवेन्द्र नगर शिवपुरी से संजय पुत्र लखन सिंह रघुवंशी निवासी गिर्राज मैरिज हॉल के पास कृष्णपुरम कॉलोनी ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 48 हजार रूपये बतौर उधार ऋण के रूप में लिए थे। 

जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को आगामी दिनांक का चैक क्रं.454889 दिनांक 11 नव बर 2014 देना बैंक शाखा शिवपुरी का चैक प्रदत्त किया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा प्रदत्त किए गए चैक को बैंक में भुगतान हेतु अपने खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिवपुरी में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रदत्त चैक दिनांक 14 नव बर 2014 को अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अपर्याप्त राशि की टीप के साथ बाउंस हो गया था। 

परिवादी ने अभियुक्त को उक्त चैक बाउंस होने की सूचना अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से अभियुक्त भेजी लेकिन इसके बाद भी उसका भुगतान नही हुआ। 

इस पूरे मामले में आज सुनवाई के दौरान न्यायालय जेएमएफसी कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने आरोपी को चैक बाउंस के मामले में छ: माह का सश्रम कारावास एवं 65 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में जुर्माना किया गया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।