7 दहेज लोभियों को 7 साल की सजा

shailendra gupta
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पिछोर।  अपर सत्र न्यायाधीश व्हीएस पाटीदार ने दहेज हत्या के आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो महिलाए सहित सात आरोपीयो को  सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपएअर्थदण्ड भुगतनें की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न भुगतने की स्थिति में दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास आरोपियों को भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन के अनुसार 13 दिसवर 2011 को इन्द्रवीर यादव निवासी बदनपुर ने अपने साले बन्टी यादव के साथ थाना पिछोर में आकर रिपोर्ट की थी कि वह 12 दिसंबर 2011  को शाम 6 बजे अशोकनगर जा रहा था तभी रात करीब 3 बजे उसके चचरे भाई रणवीर का फोन आया कि भाभी की तबियत खराब है।

जिसके बाद वह और उसका साला बंटी घर आए तो देखा कि उसकी पत्नी आरती रस्सी का फंदा गले मे लगा कर यार पर लटकी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर इस मामले में जांच शुरू कर दी थी और जांच उपरांत पुलिस ने माना कि महिला ने ससुरालीजनो से त्रस्त होकर खुदकुशी की थी।

जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने इन्द्रवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव, रणवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव, भगवान सिंह पुत्र दयाराम यादव, गोवा पत्नी भगवान सिंह यादव, नीरज पत्नी रणवीर सिंह यादव निवासीगण ग्राम बदनपुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्र्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने इस मामले में उक्त सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी को उक्त सजा से दंडित किया है। 
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