चैंक बाउस में किसान को 6 माह का सश्रम कारावास

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी कोशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने चैंक बाउस के मामले में किसान को दोषी पाए जाने पर 6 माह का सश्रम कारावास के साथ 22 हजार रूपए प्रतिकर से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव ने की।

अभियोजन के मुताबिक किसान ब्र हानंद श्रीवास्तव निवासी विवेकानंद कॉलोनी ने वर्ष 2012-13 में शिक्षक ताराचंद बघेल निवासी शांति नगर शिवपुरी से 17 हजार रूपए उधार कर्ज के रूप में लिए थे और बदले में आगामी दिनांक का चैंक क्रंमाक 40837 जो कि 25 जून 2013 का बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी का दिया था।

उसके बाद ताराचंद ने भुगतान के लिए उक्त चैंक को नियत समय पर अपने खाते में लगाया तो ब्र हानंद के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चैंक बाउंस हो गया जिस पर ताराचंद ने किसान ब्र हानंद को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजने की कार्रवाई की थी।

बाद में पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली जिसके बाद मामला सुनवाई होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी किसान ब्र हानंद को चैंक बाउंस की धारा 138 परक्रा य लिखित अधिनियम का दोषी माना। जिस पर से आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास के साथ 22 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में दंडित किया। प्रतिकर के पैसे न देने पर आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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