दिनारा सरपंच बर्खास्त, 6 साल के लिए प्रतिबंधित

शिवपुरी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करैरा श्री ए.के.चांदिल ने दिनारा सरपंच फूलवती कोली को म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच पद से पृथक कर 6 वर्ष के लिए निर्वाचन लडऩे से निर्रहित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सरपंच व सचिव पर 2050 शौचालय निर्माण हेतु 94 लाख 30 हजार रूपए के कार्य में फर्जी बिल देयक प्रस्तुत कर कार्य न कराने पर कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरण में सचिव व मु य कार्यपालन अधिकारी पर पूर्व में कार्यवाही की जा चुकी है।