जमीन के 4 जालसाजों पर 420 का मामला

शिवपुरी। झांसी के रहने वाले सतीशचंद अग्रवाल के साथ करैरा और शिवपुरी के चार लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा कर दिया जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस में दर्ज कराई है। जिसमें बताया है कि चारों आरोपियों ने करैरा के ग्राम जरगवां में एक हैक्टेयर भूमि का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रजिस्टार कार्यालय में तैयार करवाकर उससे पांच लाख रुपये ऐंठ लिये और उसे रजिस्ट्री कराने में आरोपी ने आनाकानी की जिस पर उसने खोजबीन की तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।

जब उसने दिये हुए रूपये वापस मांगे तो आरोपी ने इनकार क दिया। जिसकी शिकायत कल फरियादी ने कोतवाली पुलिस से की। जिस पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 120 बी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेन्द्र कुमार पुत्र माठू बरार निवासी करैरा ने झांसी निवासी सतीशचंद पुत्र जगदीश शरण अग्रवाल को ग्राम जरगवां में स्थित एक हैक्टेयर ाूमि को अपनी बताई और उन्हें जमीन संबंधी फर्जी कागजात दिखाकर उक्त भूमि का एग्रीमेंट 28 फरवरी 2014 को रजिस्टार कार्यालय में तैयार करा दिया जिसमें मलखान पुत्र बाबूलाल यादव निवासी करैरा, अखिलेश पुत्र गोविंद सिंह निवासी शिवकॉलोनी शिवपुरी, रामबाबू पुत्र ज्ञानचंद साहू निवासी करैरा साक्षीगण बने।

इसके बाद आरोपी ने फरियादी से पांच लाख रुपये की राशि प्राप्त कर ली और रजिस्ट्री कराने का समय दोनों ने तय कर लिया। विगत दिवस जब फरियादी ने रजिस्ट्री कराने के लिये आरोपी भूमि विक्रेता सुरेन्द्र से कहा तो सुरेन्द्र ने रजिस्ट्री कराने में आनाकानी की जब वह फरियादी ने इसका कारण जानने के लिये खोजबीन शुरू की तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन आरोपी की है ही नहीं और जो सर्वे नंबर उसने दिया था वह गलत निकला जिस पर फरियादी ने पुलिस की शरण ली और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।

पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और फरियादी को धोखा देकर रुपये हड़पने का मामला दर्ज कर लिया है।