चैंक बाउस में बेटनरी कर्मचारी को 2 माह का सश्रम कारावास

शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने चैंक बाउस के मामले में बेटनरी कर्मचारी को दोषी पाए जाने पर 2 माह का सश्रम कारावास के साथ डेढ़ लाख रूपए प्रतिकर से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव ने की।

अभियोजन के मुताबिक बेटनरी कर्मचारी गोकुलेश उर्फ अजय पुत्र त्रिवेणी साहब माथुर निवासी शांति नगर ने वर्ष 2012 में रविन्द्र सिंह यादव निवासी अहीर मौहल्ला पुरानी शिवपुरी से एक लाख रूपए उधार कर्ज के रूप में लिए थे और बदले में आगामी दिनांक का चैंक क्रंमाक ४४६५६२- २८ दिसबंर २०१२ का यूको बैंक शाखा शिवपुरी का दिया था।

उसके बाद रविन्द्र ने भुगतान के लिए उक्त चैंक को नियत समय पर अपने खाते में लगाया तो गोकुलेश के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चैंक बाउंस हो गया जिस पर रविन्द्र ने कर्मचारी गोकुलेश को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा जिसे लेने से अभियुक्त ने इंकार कर दिया।

बाद में पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली जिसके बाद मामला सुनवाई होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी गोकुलेश को चैंक बाउंस की धारा १३८ परक्रा य लिखित अधिनियम का दोषी माना। जिस पर से आरोपी को दो माह का सश्रम कारावास के साथ डेढ़ लाख रूपए प्रतिकर के रूप में दंडित किया। प्रतिकर के पैसे न देने पर आरोपी को ६ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।


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