पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन करावास

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजली पॉलो ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आरोपी को एक हजार रूपए का अर्थदंड भी भुगतना पडेगा। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के मुताबिक सिरसौद थाना क्षेत्र स्थित मधुवन होटल पर काम करने वाले रमेश उम्र 24 वर्ष पुत्र बागो आदिवासी का पत्नी लूमा से 2 अक्टूबर को किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद लूमा अचानक गायब हो गई और उसकी लाश 4 अक्टूबर को मधुवन होटल के पीछे तालाब में पडी मिली।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जब मामलेें की पडताल की तो पता चला कि लूमा की हत्या कर उसके पति रमेश ने लाश को तालाब में फेक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिर तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। यहां गुरूवार को इस प्रकरण में सुनवाई के बाद सबूतो व साक्ष्यों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रेमश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास रूपए का अर्थदंड जमा करने के आदेश भी दिए है

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!