नाबालिग का अपहरण करने वाले को 6 माह की कैद

shailendra gupta
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश प्रभाकांत शुक्ला ने गुरूवार को दिए एक फैसले नाबालिग को अपहरण करने वाले युवक को छह माह के सश्रम कारावास एंव अर्थदंड़ से दंडि़त किया है। अर्थदंड़ न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ निवासी विनोद पुत्र रमेश जाटव उम्र 25 वर्ष ने गत वर्ष एक नाबालिग युवती का अपहरण कर लिया था। इस प्रकरण में पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास एंव एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडि़त किया है।


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