हत्यारोपी मां बेटे को आजीवन कारावास

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो ने गुरूवार का दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में खेत में मवेशी घुसने के विवाद मे ग्रामीण की हत्या के मामले में हत्यारोपी मां बेटों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड़ से दंडि़त किया है।

अर्थदंड़ ना देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष से पैरवी लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बैराड़ थाना क्षेत्र के गाम बीलपुरा में 8 फरवरी 2013 को फरियादी दौलतराम धाकड़ का पिता उ मेद व भाई केदारी अपनी चक्की पर थे तभी गांव के बंटी धाकड़ की गाय उनके सब्जी के खेत में घुस गई। इस बात पर उ मेद ने बंटी से कुछ कह दिया जिस कारण केदारी व बंटी के बीच झगड़ा होने लगा। उ मेद धाकड़ जब बीच-बचाव करने गया तो बंटी ने उसे लाठी मार दी, जिससे उ मेदर को चोट आई। इसी दौरान बंटी उर्फ अमर सिंह धाकड़ पुत्र रमेश का भाई हक्के उर्फ हाकिम सिंह धाकड़ व मां सुशीला भी वहां आ गए ओर उन तीनों ने मिलकर उ मेद को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में मां-बेटो के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अंजुली पालो ने प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी मां बेटों को आजीवन कारावास एंव पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड़ से दंडि़त किया है


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